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Kejriwal News Live: CM केजरीवाल को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, HC ने याचिका की खारिज

Arvind Kejriwal News Live: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट कुछ देर में अपना निर्णय सुनाने जा रही हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी वैध है। कोर्ट ने कहा कि जरूरी हो तो ईडी गिरफ्तार कर सकती है। इसके साथ जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और उनके बीच का मामला है। और इस मामले को लेकर ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती।

फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ईडी की ओर से इकट्ठा की गई चीजों से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। इसके साथ केजरीवाल अपराध की आय के इस्तेमाल करने और उसको छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे।

फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ट्रायल के दौरान यदि केजरीवाल चाहें तो वह गवाहों से सवाल यानी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं।

केजरीवाल की याचिका पर फैसला पढ़ते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर के बयान दर्ज करने के तरीके पर संदेह करना अदालत और जज पर आक्षेप लगाने के समान होता है। इसके साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर का कानून एक साल से पुराना नहीं, बल्कि 100 साल से ज्यादा पुराना है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि इसे वर्तमान याचिकाकर्ता (केजरीवाल) को फंसाने के लिए बनाया गया था।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया है।

गौरतलब है कि केजरीवाल को ईडी की हिरासत के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के ‘समय’ पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है।

अरविंद केजरीवाल पर किसी वक्त आ सकता है फैसला आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी और निचली अदालत के रिमांड पर भेजने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज कोर्ट किसी वक्त इस मुद्दे पर अपना फैसला सुना सकती है। हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा आज दोपहर 3.15 बजे याचिका पर आदेश सुनाएंगी।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज दोपहर बाद अपना निर्णय सुनाने जा रहा है। आज मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को बेल मिलेगी या फिर अब भी उनको जेल में ही रहना होगा इस पर कुछ देर में फैसला हो जाएगा। ईडी की हिरासत के बाद अब अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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