नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में सीएम के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तीस तीस हजारी कोर्ट में विभव कुमार की जमानत याचिका की सुनवाई के बाद यह फैसला लिया है। कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने इस मामले में विभाव कुमार को राहत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। और कोर्ट के आदेश पर उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। वह अभी 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
इससे पहले आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल आज 27 मई 2024 को तीस हजारी कोर्ट में विभव कुमार की जमानत याचिका की सुनवाई में पेश हुई थी। यहां उन्होंने विभव कुमार की जमानत का विरोध किया था। बता दें कि विभव कुमार पर दिल्ली के सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। स्वाति मालीवाल ने इस सुनवाई में कहा कि अगर विभव कुमार को जमानत दी गई तो इससे उनकी(स्वाति मालीवाल की) और उनके परिवार की जान को खतरा है।
अगर कोई स्वाति मालीवाल के समर्थन में बोलेगा तो उसको छोड़ा नहीं जायेगा
स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में कहा कि जैसे ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने एक ही दिन में 3-3 4-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें(स्वाति मालीवाल को) बीजेपी एजेंट बताया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस मामले के आरोपी को लखनऊ और मुंबई लेकर गए। स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी के पास ट्रोलिंग की फौज है, जिन्हे कहा गया है कि अगर कोई स्वाति मालीवाल के समर्थन में बोलेगा तो उसको छोड़ा नहीं जायेगा।
जिसमे रेप की धमकी भी शामिल है
स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में कहा कि उनको लगातार धमकियां मिल रही है। जिसमे रेप की धमकी भी शामिल है। अगर विभव कुमार को जमानत दे दी गयी तो उनको(स्वाति मालीवाल को) और उनके परिवार को जान का खतरा है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि विभव कुमार को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं।
आरोपी तो परमानेंट एम्प्लॉई भी नहीं है
वहीं दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट में स्वाति मालीवाल की बात का समर्थन करते हुए विभव की जमानत का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि एक महिला(स्वाति मालीवाल) को इस तरह से मारा गया है कि उनके कपड़े के बटन तक टूट गए। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपनी दलील दी कि स्वाति मालीवाल आरोपी की इमेज कैसे खराब कर सकती है। आरोपी तो परमानेंट एम्प्लॉई भी नहीं है। वहीं स्वाति मालीवाल वर्तमान में सांसद हैं। उन्होंने दिल्ली महिला आयोग में अध्यक्ष का पदभार भी संभाला था। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें लेडी सिंघम कहा था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पार्टी के मुखिया को मिलने के लिए विभव कुमार की जरुरत क्यों है। यह तो गलत है।
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