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हिजाब को जरूरी धार्मिक प्रथा प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई तथ्य नहीं : उच्च न्यायालय

बेंगलुरु, 15 मार्च (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब विवाद में उडुपी की कुछ मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं था, जिससे प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत हो कि हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। अदालत ने यह भी कहा कि क्लिक »-www.ibc24.in

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