छत्तीसगढ़
कैब कंपनियों को ऐप के बारे में निर्देश देना अदालत के अधिकार के दायरे से बाहर: उच्च न्यायालय
मुंबई, पांच अप्रैल (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि यह अदालत के अधिकार के दायरे में नहीं है कि वह उबर और ओला जैसी कैब कंपनियों को उसके मोबाइल ऐप की विशेषताओं के बारे में निर्देश दे। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की क्लिक »-www.ibc24.in