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अदालत के आदेश की अवमानना करने वाले व्यक्ति को उच्च न्यायालय ने 45 दिनों की कैद की सजा सुनाई

नयी दिल्ली, 15 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना करने वाले एक व्यक्ति को 45 दिन के कारावास की सजा सुनाई है और कहा है कि अगर न्यायपालिका के सम्मान को ठेस पहुंची तो समाज के लोकतांत्रिक ताने-बाने को नुकसान होगा। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने अदालत की क्लिक »-www.ibc24.in

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