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चेक या ड्राफ्ट से लेन-देन करने वाले त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि नपेंगे: सम्राट चौधरी

पटना, 19 मई (हि.स.)। पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को एक बड़ा आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक एक अप्रैल 2021 के बाद चेक या ड्राफ्ट से लेन-देन करने वाले त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि नपेंगे। मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बाबत बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक कई बार पत्र भेजकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को चेक या ड्राफ्ट से भुगतान ना कर पीआर एमएस से भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी कई पंचायत प्रतिनिधि द्वारा नियमों की अनदेखी किए जाने की बात सामने में आई है। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ऐसा करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों की कुर्सी खतरे में है। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल 2021 के बाद जो भी पंचायत प्रतिनिधि चेक या ड्राफ़्ट से भुगतान किए होंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश पत्र जारी कर दिया गया है। ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों एक्शन लिया जायेगा और उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बिहार में कोरोना से लड़ाई के बीच लगभग ढाई लाख पंचायत प्रतिनिधियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।अगले महीने 15 जून को मुखिया और सरपंच का कार्यकाल खत्म होने वाला है।ऐसे में सबके सामने ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार सरकार आगे क्या करेगी।अगर बिहार में कोरोना के कारण पंचायत चुनाव नहीं हो पाता है तो क्या अफसरों के पास पावर चला जायेगा? पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार ने अभी कार्यकाल को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।जल्द ही हम इस पर फैसला करेंगे। चुनाव की तिथि अभी तय नहीं है। ऐसे में सरकार जनहित को देखकर ही फैसला करेगी। हिन्दुस्थान समाचार/गोविन्द

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