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आधार से नहीं जोड़ा गया, तो मार्च, 2023 के बाद ‘निष्क्रिय’ हो जाएगा पैन
नयी दिल्ली, 30 मार्च (भाषा) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने (सीबीडीटी) ने कहा है कि 31 मार्च, 2022 तक स्थायी खाता संख्या (पैन) को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) से नहीं जोड़ने वाले करदाताओं को 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। हालांकि, इस तरह के पैन क्लिक »-www.ibc24.in