नई दिल्ली रफ्तार डेस्क। बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव ने अब तक अपने काम से काफी नाम बनाया है। हालांकि पिछले साल से ही यूट्यूबर सांप के जहर और रेव पार्टी में ड्रग्स मामले में फंसे हुए हैं। एल्विश यादव ने इस मामले के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा कटकटाया था लेकिन सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी
रेव पार्टी मामले में न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने एल्विश यादव की याचिका खारिज कर दी है, पीठ ने कहा कि एफआईआर और चार्जशीट दोनों में ही उनके खिलाफ बयान दर्ज हैं। न्यायाधीश ने कहा कि मुकदमे के दौरान इन आरोपों की सच्चाई की जांच की जाएगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि एल्विश ने अपनी याचिका में एफआईआर को ही चुनौती नहीं दी है।
एल्विश यादव के वकील ने कहा –
एल्विश के वरिष्ठ वकील नवीन सिन्हा ने अधिवक्ता निपुण सिंह और अधिवक्ता नमन अग्रवाल के साथ मिलकर दलील दी कि जिस शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई है, वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी रूप से अधिकृत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा हैं कि एल्विश न पार्टी में मौजूद थे और न ही उनके पास से कुछ बरामद हुआ।
5 दिन तक जेल में रहे थे एल्विश यादव
रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर मामले में एल्विश को नोएडा पुलिस ने 17 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। उस दौरान उन्हें 5 दिन तक जेल में रहन पड़ा था। लेकिन बाद में गुरुग्राम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद उन्हें खिलाफ 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। एल्विश ने विवेचना के बाद कोर्ट में दायर चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी. लेकिन जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया है। वहीं अब एल्विश को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी झटका लग गया है।





