MP Election: जिला निर्वाचन अधिकारी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा, आज से अधिसूचना नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू

Indore: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इंदौर जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिये निर्वाचन अधिसूचना आज प्रकाशन होगा। आज से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का सिलसिला भी प्रारंभ हो जायेगा।
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इंदौर, हि.स.। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इंदौर जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिये निर्वाचन अधिसूचना आज प्रकाशन होगा। आज से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का सिलसिला भी प्रारंभ हो जायेगा। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर रहेगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने शुक्रवार को बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिये कलेक्टर कार्यालय सहित जिले के अन्य सभी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। कलेक्टर कार्यालय सहित सभी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय सुविधाओं से सज्जित और सज-धज कर तैयार किया गया है।

नियम होंगे सख्त

उन्होंने बताया कि जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों इंदौर-1, इंदौर-2, इंदौर-3, इंदौर-4, इंदौर-5 और राऊ विधानसभा क्षेत्रों के नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर कार्यालय में लिये जाएंगे। इसके अलावा शेष तीन विधानसभा क्षेत्र देपालपुर, महू और सांवेर के नाम निर्देशन पत्र संबंधित तहसील मुख्यालय पर लिये जायेंगे। नाम निर्देशन पत्र जमा करते समय रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में केवल पांच व्यक्ति ही उपस्थित रह सकते हैं। 1

100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों के प्रवेश की अनुमति रहेगी। नाम निर्देशन पत्र 22, 24, 28 और 29 अक्टूबर को अवकाश के दिनों में नहीं भरे जायेंगे। सभी रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जायेगी। रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में एक आईटी वर्क स्टेशन भी रहेगा। सम्पूर्ण नामांकन प्रकिया की वीडियोग्राफी भी होगी।

मतदान की तिथि 17 नवम्बर रहेगी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज अधिसूचना जारी होगी। इसी के साथ अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरे जाने लगेंगे। नाम निर्देशन पत्र 30 अक्टूबर तक भरे जाएगे। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को जाएगी। अभ्यर्थी 2 नवम्बर तक नाम वापिस ले सकेंगे। मतदान की तिथि 17 नवम्बर रहेगी। मतगणना 3 दिसम्बर को की जाएगी।

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा

विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। निर्वाचन व्यय की सीमा अधिकतम 40 लाख रूपये निर्धारित की गई है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए निक्षेप राशि 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 हजार रुपये होगी। रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकते है।

इसी तरह किसी एक निर्वाचन क्षेत्र हेतु एक अभ्यर्थी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में 100 मीटर के क्षेत्र में केवल तीन वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी।

निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र जमा करने हेतु सुविधा एप पर वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की है। कलेक्टर कार्यालय सहित सभी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय सुविधाओं से सज्जित और सज-धज कर तैयार है।

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा

कलेक्टर कार्यालय सहित जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय सभी जरूरी सुविधाओं से सज्जित किये गये हैं। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों तथा आस-पास के क्षेत्र में विशेष साज-सज्जा की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देश में सभी माकूल व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने शुक्रवार को रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और की गई साज-सज्जा को देखा।

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देश में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारियों तथा संलग्न अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। सभी रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जायेगी। रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में एक आईटी वर्क स्टेशन भी रहेगा। सम्पूर्ण नामांकन प्रकिया की वीडियोग्राफी भी होगी। विभिन्न सूचना पटल भी लगाये गये हैं।

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