दिल्ली आबकारी घोटाला: संजय सिंह से ईडी मुख्यालय में होगी पूछताछ, दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाएगा

New Delhi: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उस याचिका का निपटारा कर दिया।
Sanjay Singh
Sanjay Singh Social Media

नई दिल्ली, हि.स.। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें उन्होंने ईडी मुख्यालय से तुगलक रोड पुलिस थाने शिफ्ट किए जाने का विरोध किया था।

स्पेशल जज विकास ढल ने ईडी की इस दलील के बाद अर्जी का निस्तारण किया कि संजय सिंह को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाएगा। संजय सिंह ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि उन्हें ईडी मुख्यालय में रख कर ही पूछताछ की जाए।

संजय सिंह ने तुगलक रोड थाने शिफ्ट किया जाने से किया इंकार

दरअसल, संजय सिंह को ईडी अपने मुख्यालय से तुगलक रोड पुलिस थाना शिफ्ट करना चाहती थी, क्योंकि ईडी मुख्यालय समेत लॉकअप में पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाना है। इसका संजय सिंह विरोध कर रहे हैं।

संजय सिंह का कहना था कि कोर्ट ने 5 अक्टूबर को आदेश दिया था, इसके बावजूद उन्हें जबरन लॉकअप से निकाला गया और उन्हें तुगलक रोड थाने शिफ्ट किया जा रहा है। संजय सिंह ने मना कर दिया। ईडी ने संजय सिंह से अंडरटेकिंग दिए जाने को कहा, जिससे संजय सिंह ने इनकार कर दिया।

कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या संजय सिंह को शिफ्ट कर दिया गया है?

ईडी ने संजय सिंह की अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या संजय सिंह को शिफ्ट कर दिया गया है, तब ईडी ने कहा कि अभी शिफ्ट नहीं किया गया है। संजय सिंह के वकील ने कहा कि यह सिस्टम का मजाक है कि ईडी मुख्यालय में एक ही लॉकअप है। वहीं रखा जा सकता है।

ईडी ने कोर्ट को बताया कि हम संजय सिंह को कहीं और शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। वहां पेस्टिसाइड का काम पूरा हो चुका है, अब हम संजय सिंह को कहीं और शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका का निस्तारण कर दिया।

कोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर ईडी से सवाल पूछे

कोर्ट ने 5 अक्टूबर को संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी हिरासत में भेजने आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा था कि जब ईडी को लेनदेन की जानकारी काफी समय से थी तो अभी गिरफ्तार क्यों किया। कोर्ट ने कहा था कि जिन लेन-देन की बात ईडी कर रही है वह अगस्त और अक्टूबर 2021 का है। तब ईडी ने कहा कि इस मामले में बयान अभी दर्ज हुए हैं।

संजय सिंह की ओर से कहा गया कि ईडी झूठ बोल रहा है

सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि दो करोड़ का लेनदेन दो किश्तों में किया गया। यह लेनदेन संजय सिंह के घर पर हुआ। इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की थी। ईडी की अर्जी में इंडोस्प्रिट से पैसों के लेनदेन का भी जिक्र हुआ है। जिसमें कहा गया है कि सर्वेश को संजय सिंह के घर पर पैसा दिया गया। जो कि संजय सिंह का कर्मचारी है। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है।

संजय सिंह की ओर से कहा गया कि ईडी झूठ बोल रहा है। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या संजय सिंह के कर्मचारियों का बयान दर्ज किया है। कोर्ट ने पूछा को जब संजय सिंह के खिलाफ आपके पास पुख्ता सबूत थे फिर गिरफ्तारी में इतना समय क्यों लगा।

एक ही दिन में सर्च और गिरफ्तारी हुई

संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने विरोध करते हुए कहा था कि ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला। ईडी का गवाह दिनेश अरोड़ा जो ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में आरोपित था और दोनों ही मामलों में गवाह बन गया है। उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। दिनेश अरोड़ा बार-बार अपना बयान बदल रहा है। माथुर ने कहा जांच एजेंसी जिसको भी पकड़ना चाहती है उसको अरोड़ा के बयान पर ही पकड़ लेती है जबकि मेरे मामले में एजेंसी ने एक बार भी समन नहीं किया। एक ही दिन में सर्च और गिरफ्तारी दोनों हो गई।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

अन्य खबरों के लिए क्लिक करें :- www.raftaar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in