उधमपुर कोर्ट ने बलात्कार के मामले में सात साल कैद व 10 हजार रूपए जुर्माने की सुनाई सजा

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उधमपुर, 5 फरवरी(हि.स.)। अतिरिक्त सैशन जज उधमपुर सोबा राम गांधी ने एक बलात्कार मामले में भटियारी, तहसील रामनगर निवासी विजय सिंह पुत्र सुखदेव सिंह को सात साल कैद की सजा व 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। केस डायरी के अनुसार 02 सितम्बर 2012 को प्रोसीक्यूट्रिक्स ने व्यक्तिगत रूप से पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वह अपने भाई और बहन के साथ सत्संग के लिए चर्च जा रही थी। वह जैसे ही जब चील के पास मोटरेबल रोड पर पहुंची तो पहले से वहां पर मौजूद आरोपी व्यक्तियों ने उसे जबरदस्ती पकड़कर झाड़ियों में ले गए तथा वहां पर उसके साथ जबरदस्ती बारी-बारी दुष्कर्म किया। वहीं इस संबंध में एफआईआर नंबर 126/2012 अंडर सैक्शन 341/376/34 आरपीसी के तहत मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और उसके बाद अदालत में चालान पेश किया गया। मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों को पेश किया। वहीं दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के उपरांत सैशन जज ने बलात्कार को जघन्य अपराध माना। जज ने विजय को दोषी करार देते हुए उसे 7 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई और अगर दोषी द्वारा जुर्माना नहीं चुकाये जाने पर उसे 6 माह और जेल में गुजारने होंगे। हिन्दुस्थान समाचार/रमेश/बलवान ------------hindusthansamachar.in

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