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पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत राशि मांगने के आरोपी सरपंच की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

कोटा, 22 मई (हि.स.)। विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय कोटा के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत राशि मांगने के आरोपी ग्राम पंचायत मोगरा पंचायत समिति भवानीमण्डी जिला झालावाड़ के सरपंच रणजीत सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया कि 3 मार्च 2021 को परिवादी नारायण सिंह ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड में स्वयं उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। नारायण सिंह निवासी मोगरा तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ ने बताया था कि हमारे गांव के अन्य व्यक्तियों ने ग्राम पंचायत मोगरा के नाम से पट्टा बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र दे रखा है। पट्टे जारी करने के संबंध में में ग्राम विकास अधिकारी गोविन्द मेहर से कई बार मिला तो वह आना कानी करता रहा। कई चक्कर काटने के बाद उसने उससे मिलने पर पट्टे जारी करने के संबंध में उन्होंने कहा कि तुम चक्कर काटते ही रहो जब तक प्रति पट्टा 10 हजार रूपये के हिसाब से तुम्हारे सभी पट्टों के 60 हजार रूपये नहीं दे दोगे तब तक तुम्हारे पट्टे नहीं बनने वाले हैं। राशि ज्यादा होने पर ग्राम विकास अधिकारी गोविन्द मेहर ने 5-5 हजार रुपये के हिसाब से 30 हजार रुपये लेने पर राजी हो गया। इस प्रकार आवेदकों से प्रति पट्टे के हिसाब से 5-5 हजार रूपये एकत्रित कर कुल 30 हजार रूपये ग्राम विकास अधिकारी गोविन्द मेहरा को दे दिये तथा पट्टा बनाने के लिये कहा तो उन्होंने बताया कि बाकी 30 हजार रुपये भी लेकर आओ तभी पट्टे तुम सभी के पट्टे बनेंगे। उनके व सरपंच साहब द्वारा मुझे व प्रहलाद सिंह, बने सिंह तथा मोतीसिंह को ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत सरपंच ने अपने सील लगाकर अपने हस्ताक्षर कर 5 अक्टूबर 2020 को पट्टा शुल्क जमा कराने बाबत फर्जी नोटिस भी भिजवाया है। जबकि नियमानुसार हमारे कब्जे शुदा मकानों के पट्टे अल्प राशि पट्टा शुल्क लेकर ही जारी किये जाते है। इस प्रकार 30 हजार रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद उक्त ग्रामविकास अधिकारी व सरपंच 30 हजार रुपये और मांग रहे हैं। रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाये जाने के बाद 15 मार्च 2021 को गोविन्द मेहर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मोगरा पंचायत समिति भवानी मंडी जिला झालावाड़ को 30 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये रंगे हाथों पकड़ा रिश्वत राशि आरोपी ग्रोविन्द मेहर के हाथों से मौके पर बरामद की गयी। जिसकी जमानत अर्जी न्यायालय द्वारा पूर्व में 24 मार्च 2021 को खारिज की जा चुकी है। उक्त मामले में अनियुक्त सरपंच रणजीत सिंह की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय द्वारा अपराध की गम्भीरता को देखते हुये खारिज कर दी। हिन्दुस्थान समाचार/राकेश शर्मा/ ईश्वर

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