राजगढ़, 08 मई (हि.स.)। जिले में शहरी क्षेत्र सहित गांवों में कोरोना संक्रमण तेजी से विकराल रुप ले रहा है, फिर भी लोग इसके कहर से अनजान बने हुए है और समारोह आयोजित कर बड़ी तादाद में लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे है,जिससे कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है। पुुलिस ने शिकायत पर शनिवार को अलग-अलग जगह के सात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की। नरसिंहगढ़ थाना पुलिस ने नगरपालिका कर्मचारी राजेन्द्र शर्मा की शिकायत पर सूरजपोल निवासी राजेन्द्र मेहर के खिलाफ धारा 188, 269, 270 के तहत प्रकरण दर्ज किया। जीरापुर थाना क्षेत्र में मृत्यु भोज में अधिक संख्या में लोगों को आमंत्रित कर भोजन खिलवाया जा रहा था। पुलिस ने पटवारी चेतन पुत्र रमेश मालवीय की शिकायत पर गोपाल पुत्र दुलेसिंह सौंधिया निवासी रामनगर, गोकुल पुत्र रामलाल सुतार, ईश्वर पुत्र पूरसिंह और पर्वतसिंह पुत्र जगन्नाथ के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 बी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। कुरावर थाना क्षेत्र में कोरोना कफ्र्यू के दौरान होटल खोलने पर धरम पुत्र गंगाराम मीना निवासी पीलूखेड़ी के खिलाफ धारा 353, 188, 269, 270 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। खुजनेर थाना क्षेत्र के ग्राम देहरीकराड़ में बेटी की शादी में 150 से अधिक लोगों को भोजन कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। पुलिस ने जितेन्द्र राठौर की शिकायत पर विवाह आयोजक छोटूलाल किराड़ के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्व किया। वहीं खुजनेर थाना क्षेत्र में स्थित लाॅज में विवाह समारोह का आयोजन कर कोविड गाइडलाइन और कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना की जा रही थी। पुलिस ने रोजगार सहायक की शिकायत पर गोपाल पुत्र घीसालाल और दुर्गाप्र्रसाद के खिलाफ धारा 188, 269, 270, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया। हिन्दुस्थान समाचार/ मनोज पाठक




