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सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नंबरों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में पुडुचेरी के हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज

पुडुचेरी, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। पुडुचेरी की सीआईडी पुलिस ने 2004 में हुई सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में अपने अंकों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हेड कांस्टेबल आर. पांड्याने, जो विलियानूर पुलिस स्टेशन में कार्यरत हैं, पर आईपीसी की धारा 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक के रूप में उपयोग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिसकर्मी 22 मई, 2004 को पुडुचेरी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुआ था। पांड्याने यह परीक्षा पास करने में असफल रहे थे और उन्होंने परीक्षा के 16 साल बाद मार्च 2020 में सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि वह परीक्षा के लिए अपनी अंक-सूची की जांच कराना चाहते हैं। सीआईडी के अनुसार, उन्हें अंक सूची का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया गया था और उन्होंने प्राप्त अंकों के साथ छेड़छाड़ करते हुए पेपर-2 में मिले 57 नंबरों को 87 में तब्दील कर दिया, लेकिन कुल नंबर फिर भी 110 ही रहे। उन्होंने 13 अगस्त, 2020 को अवर सचिव (गृह) को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें 2004 से पूर्वव्यापी प्रभाव से सब इंस्पेक्टर के रूप में पोस्टिंग की मांग की गई थी। अवर सचिव (गृह) ने चयन समिति को अपना प्रतिवेदन भेजा, जो पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग/पदोन्नति से संबंधित है। इसके बाद निरीक्षण करने पर पाया कि पेपर-2 में प्राप्त अंकों के साथ छेड़छाड़ की गई है। समिति ने पाया कि अंक 5 के स्थान पर 8 टाइप करते हुए प्राप्त अंकों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। हालांकि, कुल अंक 110 पर बने रहे और इसने पुष्टि की कि उन्होंने छेड़छाड़ की है और इसके बाद पुलिस अधीक्षक, काउनेलीन सतीस ने आर. पांड्याने के खिलाफ सीआईडी पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसने तुरंत मामले की जांच शुरू की। पुडुचेरी यूटी के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, सीआईडी ने पांड्याने के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। सीआईडी से रिपोर्ट मिलने के बाद हम उचित कार्रवाई करेंगे। अगर उनके खिलाफ आरोप साबित हो जाते हैं, तो पांड्याने को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा और जाली दस्तावेजों के लिए उन्हें जेल की सजा भी काटनी होगी। –आईएएनएस एकेके/एएनएम

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