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हाइवे निर्माण कंपनी से लाखों रुपये की रिश्वत का मामला:आईपीएस मनीष अग्रवाल और दलाल नीरज मीणा की जमानत याचिका खारिज

जयपुर/दौसा,21मई(हि.स.)। दौसा में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हाइवे बना रही दो कंपनियों से लाखों रुपये घूस मांगने के बहुचर्चित मामले में गिरफ्तार हुए आईपीएस मनीष अग्रवाल और उनके लिए वसूली करने वाले दलाल नीरज मीणा की राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में जस्टिस पंकज भंडारी ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। इसके अलावा रिश्वत कांड में आईपीएस मनीष के लिए दलाली के आरोप में गिरफ्तार गोपाल सिंह को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी। अदालत ने पिछली सुनवाई में यह फैसला सुरक्षित रखा था। राजकीय अधिवक्ता मंगल सिंह सैनी ने जमानत का किया विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपित आईपीएस मनीष अग्रवाल का पूर्व का अपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर मौजूद है। जिसका सर्विस रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। यह उच्च पद पर आसीन है इस मामले में सभी गवाह उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं। जो जेल से छूटने के बाद गवाहों को प्रभावित करेगा। इसलिए आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज की जाए। गौरतलब है कि एसीबी ने सबसे पहले आरएएस पिंकी मीणा को 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और आरएएस पुष्कर मित्तल को पांच लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद मुकदमे में नामजद दौसा के तत्कालीन एसपी आईपीएस मनीष अग्रवाल को एसीबी मुख्यालय में 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। वहां उनको गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मार्च में मनीष अग्रवाल को उनकी बहन की शादी के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। दो महीने पहले आईपीएस और दोनों दलालों के खिलाफ चार हजार पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। एसीबी ने जांच पूरी कर करीब दो महीने पहले आईपीएस मनीष अग्रवाल, दलाल नीरज मीणा और दलाल गोपाल मीणा के खिलाफ कोर्ट में चार हजार पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसीबी दिनेश एमएन के सुपरविजन में केस की तफ्तीश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने यह जांच की थी। दायर की गई चार्जशीट में दौसा के तत्कालीन नांगल राजावतान थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मीणा और एक पुलिस कांस्टेबल सुमेर सिंह के खिलाफ जांच को पैडिंग रखा गया है। आरोप साबित होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हिन्दुस्थान समाचार/दिनेश/संदीप

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