नई दिल्ली / रफ्तार डेस्क । अगर आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तो चालान कटना तय है। भारत में अब ज्यादातर मामलों में ई-चालान सीधे मोबाइल पर भेज दिया जाता है, जिसे तय समय यानी 60 दिनों के भीतर भरना होता है। लेकिन अगर आप इस अवधि में चालान का भुगतान नहीं करते, तो मामला वर्चुअल कोर्ट तक पहुंच जाता है। यदि 90 दिन तक भी चालान नहीं भरा गया, तो यह केस सीधे जिला न्यायालय (फिजिकल कोर्ट) में चला जाता है।
अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे मामलों में कोर्ट जाना ज़रूरी है? जवाब है -नहीं! अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन चालान भर सकते हैं, वो भी बेहद आसान प्रक्रिया के जरिए। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका ट्रैफिक चालान कोर्ट तक पहुंच चुका है, तो आप उसे ऑनलाइन कैसे और कहां भर सकते हैं वो भी बिना किसी वकील या कोर्ट के चक्कर लगाए।
वर्चुअल कोर्ट क्या है?
वर्चुअल कोर्ट भारत सरकार की ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल और अधिक सुगम बनाना है। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां आप अपने ट्रैफिक चालान का स्टेटस जांच सकते हैं, उसका ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और अगर जरूरत हो तो चालान को चुनौती भी दे सकते हैं, वो भी बिना अदालत गए। इस डिजिटल सुविधा की मदद से आम लोगों को बार-बार कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और न्यायिक प्रक्रिया तेज व पारदर्शी बनती है।
चालान गया कोर्ट में तो कैसे करें पेमेंट?
अगर आपके ट्रैफिक चालान को 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और वह वर्चुअल कोर्ट में भेज दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं। अब आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके घर बैठे चालान का भुगतान कर सकते हैं।
इसके लिए वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर जाएं। सबसे पहले vcourts.gov.in वेबसाइट पर जाएं। यहां उस राज्य का चयन करें जहां आपका वाहन रजिस्टर है। अब आपको चालान ढूंढना है। इसके लिए आप मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, चालान नंबर या CNR नंबर में से कोई एक जानकारी डाल सकते हैं।इसके बाद वेबसाइट पर दिख रहे कैप्चा कोड भरें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP डालकर लॉग इन करें।
अब आपकी स्क्रीन पर चालान की पूरी जानकारी आ जाएगी। यहां आप चालान की तारीख, जुर्माने की राशि और अन्य विवरण देख सकते हैं। चालान भरने के लिए “I wish to pay the proposed fine” ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आप नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट या डेबिट कार्ड किसी भी विकल्प से भुगतान कर सकते हैं। पेमेंट सफल होते ही आपको तुरंत डिजिटल रसीद मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या बाद में दोबारा लॉगिन करके देख सकते हैं।
अगर 90 दिनों तक चालान नहीं भरा गया तो?
अगर आपने चालान 90 दिनों के अंदर भी जमा नहीं किया, तो मामला फिजिकल कोर्ट यानी जिला न्यायालय में भेज दिया जाता है। ऐसे में आपको कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है, और यह मामला कानूनी प्रक्रिया का रूप ले लेता है। इससे बचने के लिए समय रहते ऑनलाइन पेमेंट कर देना बेहतर है।





