Mutual Funds : बाजार नियामक (SEBI) ने कुछ म्यूचुअल फंडों के फ्रेश सब्सक्रिप्शन पर रोक लगा दी है। ये एक अप्रैल से नया सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकेंगे।