Mutual Fund डिस्ट्रीब्यूटरों को तगड़ा झटका, Foreign Trip समेत कई महंगे तोहफों पर लगेगी लगाम

Mutual Funds Distributors: म्यूचुअल फंड एजेंटों की विदेश यात्राओं और महंगे तोहफों पर लगाम लगेगी। AMFI ने एजेंटों को विदेश यात्रा व महंगे गिफ्ट देने के मामले में म्यूचुअल फंड कंपनियों को आगाह किया है।
म्यूचुअल फंड।
म्यूचुअल फंड।रफ्तार।

नई दिल्ली, रफ्तार। म्यूचुअल फंड एजेंटों की विदेश यात्राओं और महंगे तोहफों पर लगाम लगेगी। म्यूचुअल फंड कंपनियों के संगठन एएमएफआई (AMFI) ने एजेंटों को विदेश यात्रा और महंगे गिफ्ट देने के मामलों का संज्ञान लिया और म्यूचुअल फंड कंपनियों को आगाह किया है।

कंपनियों को दी गई चेतावनी

एएमएफआई (AMFI) ने कंपनियों से कहा है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट सिर्फ ट्रेल कमिशन ले सकते हैं। उन्हें खास एसआईपी या प्लान को बेचने के लिए विदेश यात्रा या महंगे तोहफे के रूप में इन्सेंटिव नहीं दी जानी चाहिए। एसेट मैनेजर तय ट्रेल कमिशन के अतिरिक्त कुछ कमिशन या इन्सेंटिव शेयर नहीं करेंगे। उन्हें इसकी इजाजत नहीं है।

क्या होता है ट्रेल कमिशन?

म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटरों और एजेंटों की कमाई का जरिया ट्रेल कमिशन है। कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर किसी स्कीम में निवेश लेकर आता और वह इन्वेस्टमेंट जब तक बना रहता है, तब तक म्यूचुअल फंड कंपनियां/एसेट मैनेजमेंट कंपनियां उन्हें एक तय शुल्क देती हैं, उसे ट्रेल कमिशन कहते हैं।

कई मामले सामने आए

वैसे, ऐसे कई मामले आ रहे थे, जिनमें खास स्कीम में निवेश लाने के लिए एजेंटों एवं डिस्ट्रीब्यूटरों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। यूनिट सेल का लक्ष्य पूरा करने पर उन्हें एसेट मैनेजरों द्वारा ट्रेनिंग कैंप के नाम पर विदेश यात्रा का प्रलोभन दिया जा रहा था। हाल के कुछ मामलों में एजेंटों को अंडमान निकोबार आइलैंड की सैर कराई जा रही थी।

हो सकती है ऐसी कार्रवाई

एसेट मैनेजर खास स्कीम में निवेश लाने पर एजेंटों को फॉरेन ट्रिप के अलावा महंगे गिफ्ट भी दे रहे थे। एजेंटों को टारगेट अचीव करने पर टीवी, स्मार्टफोन समेत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दिए जा रहे थे। एसेट मैनेजरों द्वारा गिफ्ट वाउचर्स भी दिए जा रहे थे। एएमएफआई (AMFI) ने इन्हीं बातों को लेकर म्यूचुअल फंड कंपनियों को सचेत किया है और उन्हें इन प्रैक्टिस से दूर रहने को कहा है। एएमएफआई (AMFI) के मुताबिक निर्देशों का पालन नहीं करने पर डिस्ट्रिब्यूटरों के खिलाफ रजिस्ट्रेशन के टर्मिनेशन/सस्पेंशन समेत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

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