Post Office Senior Citizen Scheme : ₹5,0000 मंथली निवेश से 5 साल में गारंटीड मिलेंगे कई लाख, जान लें खासियत

Post Office Senior Citizen Scheme:अगर आप भी 60 की उम्र में चाहते है सेविंग करना तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम है बहुत फायदेमंद आइए जानिए इस स्कीम के बारे में।
Post Office Saving Scheme
Post Office Saving SchemeSocial Media

पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस) – पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें गारंटीड रिटर्न है। यदि बाजार बदलता है तो इन योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। योजनाओं की कई श्रेणियां हैं जो डाकघर में उपलब्ध हैं।

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यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक योजनाओं में 7.1% चक्रवृद्धि की दर से 5 लाख रुपये का निवेश करता है, तो व्यक्ति को 5 साल के बाद 6,85,000 रुपये मिलते हैं। व्यक्ति को 5 साल बाद 1,85,000 रुपये का लाभ मिलेगा।

पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट के मुताबिक मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है और ब्याज दर 7.4 फीसदी सालाना है। 1000 रुपये के गुणक जमा की अनुमति दी जानी चाहिए। अधिकतम 15 लाख का निवेश भी एक बार में किया जाना चाहिए।

एक व्यक्ति जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है, वह एससीएसएस खाता खोल सकता है। जिन लोगों की उम्र 55 या 55 से अधिक है लेकिन 60 से कम है, वे भी अपना खाता खोल सकते हैं जो वीआरएस खाता है।

पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट के अनुसार, व्यक्ति अपने पति या पत्नी के साथ एकल या संयुक्त खाता दोनों रख सकता है।

नामांकन सुविधा वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं के उद्घाटन और समापन के समय उपलब्ध है। इस अकाउंट को 1 पद से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें खाताधारक समय से पहले बंदी कर सकता है। लेकिन, पोस्ट ऑफिस खाता खोलने के 1 साल बाद खाता बंद करने पर ही जमा राशि का 1.5 फीसदी काटेगा, जबकि बंद होने के 2 साल बाद जमा राशि का 1 फीसदी काटा जाएगा।

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इस योजना को मैच्योरिटी के बाद 3 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। योजना के विस्तार के लिए आवेदन परिपक्वता के बाद 1 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस खाते में जमा राशि पर भी कर कटौती होनी चाहिए।

एससीएसएस में अर्जित ब्याज पर कर लगाया जाता है। यदि आपके सभी एससीएसएस से कुल ब्याज आय प्रति वर्ष 50,000 रुपये से अधिक है, तो आपका टीडीएस कटौती शुरू हो जाएगा। टैक्स की रकम से आपका ब्याज कम हो जाता है। यदि आपकी ब्याज आय निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं है, तो आप फॉर्म 15 जी / 15 एच जमा करके टीडीएस छूट का दावा कर सकते हैं।

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