नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF Claim को लेकर अपने नियमों में बदलाव कर दिया है। जिसके तहत अब पीएफ क्लेम करने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। लेकिन यह सभी कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास कैटेगरी में शामिल कर्मचारियों के लिए ही मान्य होगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार EPFO के तहत रजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी जो भारत में काम करने के बाद अपने देश चले गए और आधार नहीं ले पाए या ऐसे विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय, जिन्हें आधार नहीं मिल सका है, उन्हें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता में छूट दी है गई। इससे क्लेम में आसानी हो जाएगी।
पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाणपत्र या खाता विवरण भी होगा मान्य
इन कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए EPFO ने दूसरे डॉक्यूमेंट के जरिये पीएफ क्लेम निपटाने की अनुमति दी है। इसमें वैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के तहत पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाणपत्र या अन्य आधिकारिक आईडी प्रूफ शामिल हैं। पैन, बैंक खाता विवरण और अन्य पात्रता मानदंडों के जरिए वैरिफिकेशन की जाएगी। पांच लाख से अधिक के क्लेम के लिए नियोक्ता से सदस्य की प्रामाणिकता को वैरिफिकेशन किया जाएगा।
क्लेम के लिए ये हैं नियम
EPFO के नए नियम के अनुसार किसी भी क्लेम की अधिकारियों को सावधानीपूर्वक जांच होती है। इसके बाद स्वीकृति अधिकारी-प्रभारी (OIC) के माध्यम से ई-ऑफिस फाइल के जरिए मंजूरी मिलती है। वहीं कर्मचारियों को एक ही यूएएन नंबर बनाए रखेने या पिछला सर्विस रिकॉर्ड एक ही UAN नंबर में ट्रांसफर करने की सलाह दी जाती है जिससे क्लेम मिलने में आसानी होती है।
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