नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। पैन कार्ड एक ऐसा डाक्यूमेंट है जो सबसे ज्यादा अहम है। कई ऐसे काम है जो पैन कार्ड के न होने के रुक सकते हैं। पैन कार्ड एक ऐसा परमार्नेंट अकाउंट नंबर है जिसका पूरा लेखा जोखा इनकम टेक्स विभाग के पास रहता है। हालांकि कई लोंगो के मन में यह सवाल भी रहता है कि क्या इसे दोबारा बनवाया जा सकता है या नहीं। परमानेंट अकाउंट एक बार में सिर्फ एक बार ही जारी किया जाता है हालांकि आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या आपका पुराना कार्ड काम कर रहा है या नहीं।
इन स्टेप्स को फॉलो करके चेक करें कि पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल लिंक https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं
- बाईं तरफ Quick Links सेक्शन में जाकर नीचे Verify PAN Status पर क्लिक करें
- यहां नए पेज पर आपको अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और पैन के साथ रजिस्टर्ड अपना मोबाइल नंबर डालें और नीचे Continue पर क्लिक करें
- क्लिक करने पर आपके मोबाइल फोन पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आएगा, उसे नए पेज पर दिए बॉक्स में डालें और Validate पर क्लिक करें
- ऐसा करते ही हरे टिक के साथ एक मैसेज आपके सामने आएगा जिसमें लिखा होगा- PAN is Active and details are as per PAN
पैन कार्ड का स्टेटस इनएक्टिव दिखाए तो तुंरत ये कदम उठाएं
अगर स्टेटस चेक करन के बाद आपको अपना पैन कार्ड इनएक्टिव दिखाता है तो घबराएं नहीं बल्कि आपको अपने पैन कार्ड को एक्टिवेट करने कि लिए एक एप्लीकेशन लिखकर इनकम टैक्स दफ्तर के मूल्यांकन अधिकारी को भेजना होगा। इसके साथ आपको वो सभी दस्तावेज भी भेजने होंगे जो विभाग द्वारा मांगे गए हैं। मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आपकी एप्लीकेशन को जांचा जाएगा, अगर आपकी एप्लीकेशन में सब कुछ सही पाया गया तो इनकम टैक्स विभाग आपके पैन कार्ड को एक महीन के अंदर अंदर एक्टिवेट कर देगा।





