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आयकर विभाग ने आईटीआर फाइल करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई

नई दिल्ली, 20 मई (हि.स.)। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और देश के मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकरदाताओं को बड़ी राहत दी है। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2020-21 (आकलन वर्ष 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय-सीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। आयकर विभाग ने गुरुवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी। आयकर विभाग के मुताबिक सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट ऐसेसी के लिए आईटीआर फाइल करने की समय-सीमा 31 अक्टूबर, 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी है। वहीं, बोर्ड ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथिको 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2021 कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने देरी यानी संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को भी 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दिया है। इसके साथ ही प्राइसिंग स्टडी रिपोर्ट को ट्रांसफर करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दिया गया है। सीबीडीटी ने एसएफटी की तारीख को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दिया है। वहीं, रिपोर्टेबल अकाउंट स्टेटमेंट पेश करने की अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी गई है। वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के लिए टीडीएस स्टेटमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी गई है। इसके अलावा सीबीडीटी ने कर्मचारियों के लिए फॉर्म-16 जारी करने की अवधि भी बढ़ा दी है। बोर्ड ने इसे 15 जून के बजाय बढ़ाकर 15 जुलाई, 2021 कर दिया है। उल्लेखनीय है कि आयकर नियम के मुताबिक जिसके लिए अकाउंट ऑडिट जरूरी नहीं है, लेकिन आमतौर पर जो आईटीआर-1 या आईटीआर-4 का इस्तेमाल करता है, उसे हर साल 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करना पड़ता है। आयकर विभाग ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए पिछले साल की तरह इस साल भी आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। हिन्दुस्थान समाचार/ प्रजेश शंकर

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