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Tuesday, March 10, 2026
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आज निपटाएं TDS/ITR, PNB KYC समेत ये 5 ज़रूरी वित्तीय काम, वरना होगी बड़ी परेशानी

आज TDS/TCS रिटर्न, ITR, फॉर्म 3CEAA, PNB KYC अपडेट, NPS/UPS स्विच और पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट समय पर निपटाना अनिवार्य है।

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। आज कई अहम वित्तीय और दस्तावेज़ी डेडलाइन भी खत्म होने वाली हैं। चालान-कम-स्टेटमेंट दाखिल करना हो या बैंक के KYC अपडेट, NPS/UPS स्विच या पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेटइन सभी कामों को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है। देर करने पर न सिर्फ आपको पेनाल्टी और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि आपके अकाउंट या पेंशन में भी रोक लग सकती है। 

एंजेल वन के अनुसार, टैक्स कम्प्लायंस को समय पर पूरा करना अनिवार्य है, ताकि टैक्सपेयर्स फालतू ब्याज या पेनल्टी चार्ज से बच सकें। आज निपटाए जाने वाले 5 सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय काम-काज की सूची यहाँ दी गई है। 

1. TDS/TCS रिटर्न और चालान दाखिल करना

अंतिम तारीख: 30 नवंबर 2025

विवरण: अक्टूबर माह में स्रोत पर काटे गए कर (TDS) या एकत्र किए गए कर (TCS) के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट दाखिल करने की यह अंतिम तिथि है।

यह अनुपालन विशेष रूप से आयकर अधिनियम की धारा 194-IA (अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस), 194-IB (किराए पर टीडीएस), 194M, और 194S के अंतर्गत आने वाले टैक्स कटौतीकर्ताओं पर लागू होता है।

2. ट्रांसफर प्राइसिंग मामलों में ITR दाखिल करना

अंतिम तारीख: 30 नवंबर 2025

विवरण: जिन करदाताओं के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट कराना अनिवार्य है, उन्हें आकलन वर्ष 2025-26 (वित्तीय वर्ष 2024-25) के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) 30 नवंबर तक दाखिल करना होता है।

ट्रांसफर प्राइसिंग मामलों में समय पर ITR दाखिल करना कानूनी आवश्यकता है।

नतीजा: देरी करने पर दंड और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है।

3. फॉर्म 3CEAA जमा करना

अंतिम तारीख: 30 नवंबर 2025

विवरण: अंतर्राष्ट्रीय समूहों की कॉन्स्टिटुएंट एंटिटीज़ को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फॉर्म 3CEAA (जो कि मास्टर फाइलिंग से संबंधित है) अनिवार्य रूप से इसी तारीख तक जमा करना होता है। यह फॉर्म आयकर कानून के तहत अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और ट्रांसफर प्राइसिंग को ट्रैक करने के लिए जरूरी है।

नतीजा: समय पर न करने पर दंडनीय कार्रवाई का खतरा।

4. पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट (Jeevan Pramaan Patra)

अंतिम तारीख: 30 नवंबर 2025

विवरण: अगर आप पेंशनर हैं, तो अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की यह आखिरी तारीख है।

परिणाम: इस डेडलाइन को मिस करने का मतलब है कि आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रुक जाएगी। हालांकि, प्रमाण पत्र जमा करने के बाद पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी और बकाया भुगतान जारी कर दिया जाएगा। अब यह सर्टिफिकेट ऑनलाइन, डोरस्टेप बैंकिंग या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए आसानी से जमा किया जा सकता है।

5. PNB KYC अपडेट

अंतिम तारीख: 30 नवंबर 2025

विवरण: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने उन सभी ग्राहकों से KYC अपडेट पूरे करने की अपील की है, जिनका रिन्यूअल 30 सितंबर 2025 तक होना था।

परिणाम: आरबीआई के नियमों के अनुसार, KYC अपडेट न करने पर आपके बैंक अकाउंट के कामकाज पर रोक लग सकती है।

NPS से UPS में स्विच (सरकारी कर्मचारियों के लिए)

अंतिम तारीख: 30 नवंबर 2025

कौन: पात्र सरकारी कर्मचारी

क्या करना है: एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने के लिए आवेदन करना

क्यों जरूरी है: UPS में हाल ही में सुधार किए गए हैं, जिसमें बेहतर बेनिफिट्स और टैक्स एडवांटेज शामिल हैं।

नतीजा: देर करने पर लाभ और टैक्स एडवांटेज का नुकसान।

6. पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना

अंतिम तारीख: 30 नवंबर 2025

क्या करना है: सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है।

क्यों जरूरी है: यह पेंशन जारी रखने के लिए अनिवार्य है।

नतीजा: जमा न करने पर पेंशन रुकेगी; जमा करने के बाद पेंडिंग पेमेंट चालू हो जाएगा।

सुविधा: हाल के हफ्तों में ऑनलाइन जमा करने, डोरस्टेप बैंकिंग और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

 अतिरिक्त डेडलाइन: NPS से UPS स्विच (पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए)

अंतिम तारीख: 30 नवंबर 2025

विवरण: पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS से UPS (Union Pension Scheme) में स्विच करने की डेडलाइन भी 30 नवंबर है। यह तीसरी बार बढ़ाई गई अंतिम तिथि है।

टैक्सपेयर्स को दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए इन सभी महत्वपूर्ण समय-सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए।

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