नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। लोकसभा ने बुधवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित कर दिया। यह विधेयक (बिल) मौजूदा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट (आईसीएआई), 1949, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट, 1959 और कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में संशोधन करने के प्रयासों के तहत लाया गया है। इसके अलावा, यह मौजूदा तंत्र को मजबूत करने की ²ष्टि से तीन पेशेवर संस्थानों – आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में कदाचार के मामलों से निपटने के लिए एक तंत्र प्रदान करने का इरादा रखता है। इसके तहत इसके माध्यम से अनुशासनात्मक मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने का दावा किया जा रहा है। विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) बिल, 2021 को दिसंबर में लोकसभा में पेश किया गया था। –आईएएनएस एकेके/एएनएम




