Loksabha Election: शराब पीकर वोट देने पहुंच गए तो क्या होगा? क्या है चुनाव आयोग का नियम

Loksabha Election: अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर मतदान केंद्र पर मतदान करने जाता है तो क्या उसे मतदान करने दिया जायेगा या नहीं?
प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो raftaar.in

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। देश में लोकसभा के दूसरे चरण के लिए आज 26 अप्रैल 2024 को मतदान हो रहा है। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर जनता वोटिंग कर रही है। वहीं मतदान के कारण प्रशासन ने शराब की बिक्री पर 48 घंटे पहले से प्रतिबंध लगा दिया है। एक तरह से आज मतदान के कारण ड्राई डे रहेगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर मतदान केंद्र पर मतदान करने जाता है तो क्या उसे मतदान करने दिया जायेगा या नहीं?

उस व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है

हमारे देश में 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। यह बात हर एक नागरिक को पता है। लेकिन यह सवाल किसी को नहीं पता है कि क्या कोई व्यक्ति शराब पीकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर मतदान केंद्र जायेगा तो क्या पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है? इसको लेकर चुनाव आयोग के रिटायर्ड सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर के श्रीवास्तव ने मीडिया को जानकारी दी कि अगर आप शराब पीकर मतदान केंद्र पर हंगामा करते हैं और किसी पार्टी या नेता के लिए नारे लगाते हैं। या अगर वो अपनी हरकतों से किसी मतदाता को परेशान करता है या किसी दल का प्रचार करता हुआ पाया जाता हैं तो उस व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

प्रशासन और पुलिस बिना किसी कारण के उस व्यक्ति पर मामला दर्ज नहीं कर सकती

रिटायर्ड सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर के श्रीवास्तव के अनुसार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 131 में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ऐसी स्थिति में आरोपी(शराब पीकर हंगामा करने वाले व्यक्ति) के खिलाफ मामला दर्ज करके जेल भेजने का अधिकार होता है। मतदान केंद्र पर मौजूद पुलिस अधिकारी भी आईपीसी के तहत मामला दर्ज करा सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर शराब पीता है और उसके बाद वह मतदान केंद्र पर शांति से अपना मत देने जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन और पुलिस बिना किसी कारण के उस व्यक्ति पर मामला दर्ज नहीं कर सकती है।

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