Raftaar Desk - M1
बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को आज बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में सीबीआई ने अभिनेत्री को मिली जमानत को अदालत में चुनौती दी थी
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को उनके खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) के तहत दर्ज मामलों में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती नहीं देगी
एएसजी राजू ने कहा, "हम जमानत दिए जाने को चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन धारा 27ए की व्याख्या पर कृपया इसे विचार के लिए खुला रखें। आदेश को एक मिसाल भी न बनने दें
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए अवैध तस्करी के वित्तपोषण और अपराधियों को शरण देने से संबंधित है, जिसके लिए अधिकतम 20 साल की जेल हो सकती है
दलीलों सुनने के बाद पीठ ने सहमति जताई और सरकार की अपील का निपटारा कर दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा
अक्टूबर 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दी थी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे मुहैया कराने का मतलब यह नहीं है कि रिया चक्रवर्ती किसी अवैध तस्करी में शामिल थीं
अदालत ने यह भी कहा कि किसी को नशीली दवाओं के सेवन के लिए पैसे देने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। रिया को एनडीपीएस मामले में जमानत मिल गई