कोलकाता, (हि.स.)। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित संदेशखाली हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने ईडी अधिकारियों पर हमला मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। उन्होंने आदेश दिया है कि मामले की जांच सीबीआई करेगी और आज मंगलवार शाम तक शेख शाहजहां को सीबीआई के हवाले करने को कहा है। सारे दस्तावेज भी सीबीआई के हवाले करने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया है। बनगांव और नजात थाने में दर्ज तीन प्राथमिकी की जांच सीबीआई करेगी जो पूरी तरह से ईडी अधिकारियों पर हमला मामले से संबंधित है।
जिस पर सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई थी लेकिन आज फैसला आया है
दरअसल, पांच जनवरी को राशन वितरण भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की टीम शेख शाहजहां के घर छापेमारी करने पहुंची थी, जहां एकत्रित हुए हजारों लोगों ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था।केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में शाहजहां को मुख्य आरोपित बनाकर दावा किया था कि उसी के कहने पर लोगों ने हमले किए थे। उसके बाद से शाहजहां फरार हो गया था। आखिरकार 55 दिनों बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने कलकत्ता हाई कोर्ट के सख्त रुख अख्तियार करने के बाद उसे गिरफ्तार किया था। मुख्य न्यायाधीश की पीठ में याचिका लगाकर ईडी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, जिस पर सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई थी लेकिन आज फैसला आया है।
यह कलकत्ता हाई कोर्ट का सराहनीय आदेश है
यह कलकत्ता हाई कोर्ट का सराहनीय आदेश है। बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमले का मामला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जब इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है तो ईडी अब बिना किसी रुकावट के अपना कार्य जारी रख पायेगी। इससे केन्द्रीय एजेंसी का मनोबल बढेगा। इससे संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं की भी न्याय मिलने की उम्मीद जगेगी।
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