Supreme Court 
Tejaswi Yadav
Supreme Court Tejaswi Yadav  Raftaar.in
नई-दिल्ली

SC ने तेजस्वी को लगाई फटकार, कहा- क्या तेजस्वी गुजरातियों के बारे में की गई टिप्पणी वापस लेने को तैयार हैं?

नई दिल्ली, हि.स.। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि क्या वह गुजरातियों के बारे में की गई टिप्पणी वापस लेने को तैयार हैं। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने तेजस्वी यादव के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वह अपने मुवक्किल से निर्देश लेकर कोर्ट को बताएं कि क्या वह अपनी कथित टिप्पणी को वापस लेने को तैयार हैं। मामले की सुनवाई 1 सप्ताह के बाद होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को कपिल सिब्बल ने तेजस्वी यादव के बयान पर सफाई देते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर, 2023 को अहमदाबाद की निचली अदालत में तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का ट्रायल गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की तेजस्वी यादव की याचिका पर नोटिस जारी किया था।

तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की दाखिल

तेजस्वी ने अहमदाबाद की निचली अदालत मे तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहे एक आपराधिक मानहानि के मामले में पेशी से छूट और मामले को गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। इस आपराधिक मानहानि के मामले में अहमदाबाद की निचली अदालत ने उन्हें 22 सितंबर को तलब किया था। तेजस्वी ने निचली अदालत को इस बारे मे सूचित भी किया है कि उन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं- तेजस्वी यादव

दरअसल, तेजस्वी यादव ने कथित टिप्पणी में कहा था कि केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं। इस कथित टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ अहमदाबाद में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया है।

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