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नई-दिल्ली

Cash For Query Row: महुआ मोइत्रा को मिला नया नोटिस, पहले गई सांसदी अब खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला

नई दिल्ली, हि.स.। तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) की नेता महुआ मोइत्रा को नई दिल्ली में सरकार द्वारा आवंटित आवास खाली करने के लिए नया नोटिस मिला है। सरकारी आवास खाली करने के लिए यह नोटिस संपदा निदेशालय की तरफ से तीसरी बार भेजा गया है। बुधवार काे बेदखली का यह नया नोटिस सरकारी आवास की दीवार पर चस्पा दिया गया है।

जारी हुआ नोटिस

संपदा अधिकारी और संपदा निदेशक (मुकदमेबाजी), संपदा निदेशालय के कार्यालय की ओर से यह नोटिस 16 जनवरी मंगलवार को जारी किया गया है। नोटिस में 17 जनवरी को संपदा निदेशक कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा गया है।

इस मामले में गई सदस्यता

उल्लेखनीय है कि 8 दिसंबर को पैसे के बदले सवाल पूछने के मामले में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता चल गई थी। उनके खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को लोकसभा ने पारित कर दिया था। सदस्यता जाने पर उन्हें 1 महीने में सरकारी बंगला खाली करना था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का दिया निर्देश

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा से सरकारी आवास खाली करवाते समय कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने जब सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वकील पिनाकी मिश्रा ने हाई कोर्ट से याचिका वापस ले ली।

महुआ ने दी थी केंद्रीय संपदा निदेशालय के आदेश को चुनौती

महुआ ने अपनी याचिका में केंद्रीय संपदा निदेशालय के आदेश को चुनौती दी थी। संपदा निदेशालय ने महुआ को अपना सरकारी बंगला 7 जनवरी तक खाली करने का आदेश दिया है। महुआ ने मांग की थी कि उन्हें अपने सरकारी बंगले में 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने तक सरकारी बंगले में रहने दिया जाए। हाई कोर्ट से याचिका वापस लेने के बाद महुआ के वकील ने कहा कि वो केंद्रीय संपदा निदेशालय से संपर्क कर 2024 के लोकसभा चुनाव तक बंगला खाली नहीं करने का आग्रह करेंगे।

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