Tejashwi Yadav
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नई-दिल्ली

Defamation case: गुजरात के लोगों पर अभद्र टिप्पणी मामले में तेजस्वी की याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, (हि.स.)। गुजरात के लोगों पर अभद्र टिप्पणी के चलते मानहानि के मुकदमा का सामना कर रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले सभी पक्षों की दलीलें सुनीं।

सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी से बेहतर और स्पष्ट हलफनामा दायर करने को कहा था

सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को सुनवाई के दौरान तेजस्वी के खिलाफ गुजरात में चल रहे मानहानि केस को खत्म करने के संकेत दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी से बेहतर और स्पष्ट हलफनामा दायर करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर, 2023 को अहमदाबाद की निचली अदालत में तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का ट्रायल गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की तेजस्वी यादव की याचिका पर नोटिस जारी किया था।

अहमदाबाद की निचली अदालत ने उन्हें 22 सितंबर को तलब किया था

तेजस्वी की तरफ से अहमदाबाद की निचली अदालत में अपने खिलाफ चल रहे एक आपराधिक मानहानि के मामले में पेशी से छूट और मामले को गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इस आपराधिक मानहानि मामले में अहमदाबाद की निचली अदालत ने उन्हें 22 सितंबर को तलब किया था। निचली अदालत में 2 दिसंबर को सुनवाई तय की गई।

तेजस्वी यादव पर गुजरात के लोगों के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है

तेजस्वी ने निचली अदालत को इस बारे में सूचित भी किया है कि उन्होंने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। दरअसल, तेजस्वी यादव पर गुजरात के लोगों के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। इस कथित टिप्पणी मामले में उनके खिलाफ अहमदाबाद में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया है।

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