Arvind Kejriwal
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नई-दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका को लेकर ED ने दाखिल किया हलफनामा, बताया घोटाले के दौरान 173 फोन नष्ट किए

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में 24 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाला केस में उनकी ईडी द्वारा गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में वैध ठहराने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में ईडी ने हलफनामा दाखिल करके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया है और अपना पक्ष रखा है।

लेकिन उन्होंने हमारा जांच में सहयोग नहीं किया

ईडी ने अपने हलफनामे में बताया है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया था। जिसके बाद ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने बताया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन भेजकर ईडी में पेश होने के लिए कहा था। लेकिन उन्होंने हमारा जांच में सहयोग नहीं किया।

173 मोबाइल फोन को बदला गया या पूरी तरह नष्ट कर दिया गया

ईडी ने अपना पक्ष रखते हुए अपने हलफनामे में यह भी जानकारी दी कि दिल्ली शराब घोटाला के समय 36 व्यक्तियों द्वारा लगभग 173 मोबाइल फोन को बदला गया या पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। ईडी ने अपना पक्ष रखते हुए हलफनामे में दावा किया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले के सबूतों के साथ छेड़छाड़ के बाद ही गिरफ्तार किया गया था।

ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों को गलत बताया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी पर आरोप लगाए थे कि ईडी ने उन्हें चुनाव के समय गिरफ्तार करके चुनाव प्रचार करने से रोकने का कार्य किया है। जो कि निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा के खिलाफ है। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों को गलत बताया है। जांच एजेंसी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, अगर उस व्यक्ति के खिलाफ ठोस सबूत मिलते हैं तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी का कहना है कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोपों को सही मानकर यह गिरफ्तारी नहीं की जाती तो अपराध में शामिल अन्य राजनेताओं को गिरफ्तारी से छूट मिल जाएगी।

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