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नई-दिल्ली

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट में CM अरविंद केजरीवाल ने मांगी माफी, जानें क्या है यूट्यूबर ध्रुव राठी से कनेक्शन?

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से जुड़े कथित अपमानजनक वीडियो मामले में अपनी गलती कबूल करनी पड़ी है। उन्होंने 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यूट्यूबर ध्रुव राठी के इस वीडियो को रीट्वीट करना उनकी बड़ी गलती है। उनके इस कबूलनामे को सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से पेश किये गए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने जज के सम्मुख रखा।

क्या वह सीएम केजरीवाल के माफी मांगने के बाद इस मामले को बंद करना चाहते हैं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने केजरीवाल का यूट्यूबर ध्रुव राठी के उस वीडियो को रीट्वीट करने की गलती को स्वीकार करने की बात सुप्रीम कोर्ट में रखा, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिल्ली HC के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किए बिना ही शिकायतकर्ता से पूछ डाला कि क्या वह सीएम अरविंद केजरीवाल के माफी मांगने के बाद इस मामले को बंद करना चाहते हैं। वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निचली अदालत से 11 मार्च तक दिल्ली के सीएम केजरीवाल से जुड़े मानहानि केस की सुनवाई नहीं करने को भी कहा।

अरविंद केजरीवाल का यह था कहना

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आपराधिक मानहानि मामले में एक आरोपी के रूप में जारी किए गए समन को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने अपने 5 फरवरी के फैसले में कहा था कि सीएम द्वारा कथित अपमानजनक सामग्री को दोबारा पोस्ट करने पर मानहानि कानून लागू होगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि निचली अदालत इस मामले में उनकी बात को समझने में विफल रही है, उनके ट्वीट का उद्देश्य शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं था।

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