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Paytm Fastag यूजर कल तक कर लें ये काम, वरना NHAI लेगा बड़ा Action

नई दिल्ली, रफ्तार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,सड़क परिवहन और राजमार्ग (NHAI) ने पेटीएम फास्टैग धारकों को कहा है कि 15 मार्च से पहले अन्य बैंक का फास्टैग लगा लें। टोल प्लाजा पर किसी दिक्कत से बचने के लिए फास्टैग बदलें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 15 मार्च के बाद पेटीएम फास्टैग के रिचार्ज पर रोक लगाई है। वैसे, आपके फास्टैग में बैलेंस है तो आप इस तय तारीख के बाद भी पेटीएम फास्टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोबारा रिचार्ज नहीं कर पाएंगे।

फास्टैग प्रवाइडरों की लिस्ट से किया बाहर

RBI के निर्देश के बाद NHAI ने फास्टैग प्रवाइडरों की लिस्ट से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बाहर किया है। RBI ने साफ कर दिया है कि फास्टैग अकाउंट्स को बैंक के बीच में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जिस किसी के पास पेटीएम का फास्टैग है, वो अकाउंट बंद कर अपना पैसा वापस ले लें।

दोगुना शुल्क देना पड़ सकता है

पेटीएम का फास्टैग नहीं बदलते हैं तो बैलेंस खत्म होने की स्थिति में कैश से भुगतान करना पड़ेगा। तब दोगुना टोल चार्ज देना पड़ जाएगा। बता दें, फिलहाल 32 बैंक हैं, जो फास्टैग इश्यू कर सकते हैं। NHAI ने पेटीएम फास्टैग यूजर को अपने बैंक से संपर्क करने की सलाह दे रखी है। ग्राहक विस्तृत जानकारी के लिए IHMCL की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।

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