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Income Tax विभाग ने दी सफाई, टैक्सपेयर्स के लिए बड़े काम की खबर

नई दिल्ली, रफ्तार। हाल में इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के कुछ ट्रांजेक्शन को लेकर कुछ सूचनाएं भेजी हैं। उसे लेकर विभाग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने कहा कि टैक्सपेयर्स को भेजा गया कोई नोटिस नहीं है, बल्कि एडवाइजरी है। जो उन मामलों में भेजा है, जिसमें टैक्सपेयर्स द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न में किए गए खुलासे और रिपोर्टिंग इकाई द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी से मिलता नहीं है।

उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं

विभाग ने टैक्सपेयर्स से कहा कि ये कम्यूनिकेशन टैक्सपेयर्स को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं हैं। टैक्सपेयर्स के ट्रांजेक्शंस की जो जानकारी विभाग के पास है, उससे उन्हें अवगत कराया जा रहा। जो रिपोर्टिंग इकाइयों ने वित्त वर्ष में इन लेन-देन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई है।

तुरंत आईटीआर करें दाखिल

विभाग ने कहा कि इन कम्यूनिकेशन का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को एक मौका देना है। उन्हें यह सुविधा देता है कि वे आयकर विभाग के अनुपालन पोर्टल पर अपना फीडबैक ऑनलाइन दे सकें। अगर, जरूरी हो तो पहले से दाखिल अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सुधार कर रिवाइज करें। अगर, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है तो तुरंत आईटीआर दाखिल करें।

31 दिसंबर तक मौका

विभाग ने टैक्सपेयर्स को भेजी गई एडवाइजरी पर प्राथमिकता के साथ प्रतिक्रिया देने को कहा गया है। एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए रिवाइज्ड या बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।

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