टैक्स में छूट।
टैक्स में छूट। रफ्तार।
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टैक्स बचाना है तो Wife को दें Rent, ऐसे उठा सकते हैं लाभ

नई दिल्ली, रफ्तार। इनकम टैक्स भरने वालों के मन में कई दुविधाएं रहती हैं। सरकार टैक्स के प्रावधानों में कई बदलाव करती रहती है। आपको घर के किराए (HRA) में दिए गए पैसों पर भी टैक्स छूट मिलती है। अब इसमें एक और प्रावधान पर स्थिति साफ हो गई है। इसके तहत आप पत्नी को किराया देकर टैक्स छूट पा सकते हैं।

बजट में टैक्स लिमिट बढ़ाए जाने की उम्मीद

अंतरिम बजट 2024 को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि टैक्स छूट की लिमिट बढ़ेगी। वित्त मंत्री द्वारा जनता को कुछ राहत दी जाएगी। ऐसा माना जा रहा कि वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स लिमिट बढ़ा सकता है। टैक्स देने वालों में एचआरए (House Rent Allowance) प्रमुख चीज है। आप इसका दावा कर सकते हैं भले घर किसी के भी नाम पर हो। अगर, आपकी पत्नी के नाम पर भी घर है तो भी एचआरए क्लेम कर टैक्स छूट ले सकते हैं। आप पत्नी को किराया अदा कर सकते हैं।

7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया जा सकता है लिमिट

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिसनर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन के मुताबिक यह अंतरिम बजट होगा। मगर, इसमें फुल बजट के लिए कुछ संकेत मिल सकते हैं। सेक्शन 87A के तहत इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को रियायतें दी जा सकती हैं। इसके तहत कुल टैक्स छूट लिमिट को 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया जा सकता है।

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