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Interim Budget 2024 में टैक्सपेयर्स के लिए क्या खास होगा? इनकम टैक्स में मिलेगी कोई छूट?

Interim Budget 2024: इस साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश करेंगी।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। इस साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश करेंगी। मई में जो नई सरकार चुनी जाएगी वो बाद में देश का पूर्ण बजट पेश करेगी। बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था। इसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए थे। लोग उम्मीद जता रहे थे कि अंतरिम बजट 2024 में टैक्स में छूट से जुड़े ऐलान हो सकते हैं। हालांकि, इसकी संभावना कम है। आपको बता दें कि अंतरिम बजट में इनकम टैक्स नियमों से जुड़े बड़े बदलाव करने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि, अंतरिम बजट 2019 में तब के वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने टैक्स में छूट को 3.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया था।

पहले कितनी थी टैक्स में छूट

पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए डायरेक्ट टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स में छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर nदी थी।  इसके साथ ही टैक्स स्लैब में छूट की सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी थी।

क्या कोई वादा करेंगी वित्त मंत्री?

2019 के अंतरिम बजट और आगामी चुनाव को देखते हुए ये माना जा रहा था कि सरकार अंतरिम बजट में टैक्स से जुड़ा बड़ा ऐलान कर सकती है। लोगों को उम्मीद थी कि HRA के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाया जाएगा और इस छूट को नई टैक्स व्यवस्था में भी शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि बजट 2023 में वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था बना दिया था। टैक्स पेयर्स के पास दोनों टैक्स व्यवस्था में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन है, लेकिन टैक्स सिस्टम नहीं चुनने पर बाई डिफॉल्ट नई टैक्स व्यवस्था लागू हो जाएगी।

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