जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, जिन्होंने कोर्ट में हाथ जोड़कर उपरोक्त बातें कही हैं।
जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, जिन्होंने कोर्ट में हाथ जोड़कर उपरोक्त बातें कही हैं।  रफ्तार।
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Jet Airways के संस्थापक बोले- बेहतर होगा जेल में मर जाऊं... क्यों Naresh Goyal ने ऐसा कहा?

नई दिल्ली, रफ्तार। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने एक विशेष अदालत में हाथ जोड़कर कहा है कि वह जिंदगी की आस खो चुके हैं। इस स्थिति में जीने से बेहतर होगा कि वह जेल में ही वह मर जाएं। कोर्ट रिकार्ड के मुताबिक 70 वर्षीय गोयल ने नम आंखों से कहा कि उन्हें पत्नी अनीता की कमी बहुत खलती है, जो कैंसर के अंतिम चरण में हैं। बता दें नरेश गोयल केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के आरोपी हैं। इन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। वह आर्थर रोड जेल में हैं। उन्होंने विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे के समक्ष जमानत अर्जी दायर की थी।

कांपते हुए बोले-पत्नी बिस्तर पर पड़ी और बेटी भी अस्वस्थ है

गोयल को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने कार्यवाही के दौरान व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया, जिसे जज ने स्वीकार किया। कोर्ट के ‘रोजनामा' के मुताबिक गोयल ने हाथ जोड़कर एवं कांपते हुए कहा, उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है। उनकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी है। उनकी एक मात्र बेटी भी अस्वस्थ है। गोयल ने कहा कि जेल कर्मियों की भी उनकी मदद करने की सीमाएं हैं। इस पर जज ने कहा कि मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी और जब वह अपनी बात रख रहे थे तो उन्हें ध्यान से देखकर मैंने पाया कि उनका शरीर कांप रहा था। उन्हें खड़ा होने के लिए सहारे की जरूरत है।

गोयल को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा : जज

गोयल ने खुद के स्वास्थ्य, पत्नी की बीमारी, जेजे अस्तपाल में आने-जाने आदि परेशानियां विस्तार से बताईं। जज ने कहा, गोयल ने जो कुछ कहा, उस पर गौर किया है। मैंने आरोपी को आश्वस्त किया कि उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का हरसंभव ख्याल रखा एवं इलाज कराया जाएगा। कोर्ट ने उनके वकीलों को उनके स्वास्थ्य के सिलसिले में उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश दिया।

16 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

गोयल ने पिछले महीने अपनी जमानत अर्जी में हृदय, प्रोस्टेट, हड्डी आदि बीमारियों का हवाला देकर दावा किया था कि यह मानने के तर्कसंगत आधार हैं कि वह गुनाहगार नहीं हैं। ईडी ने उनकी इस अर्जी पर जवाब दाखिल किया है। अब अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।

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