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Saturday, March 21, 2026
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ट्रांजेक्शन फेल होने पर लगेगा तगड़ा फाइन, RBI का सख्त नियम, जानिए कितना होगा जुर्माना

ATM से पैसे निकालते समय ट्रांजेक्शन फेल होने पर अब बैंक को जुर्माना भरना होगा। ट्रांजेक्शन फेल हो जाने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सख्त नियम बनाए है।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्‍क । बैंक या ATM ट्रांजेक्शन फेल हो जाने को लेकर RBI ने नए नियम लागू करने की तैयार कर ली है। जिसमे एटीएम में पैसे निकालते वक्‍त ट्रांजेक्शन फेल हो जाए या खाते से पैसे कट जाए, आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर है हो, ट्रांजेक्शन फिर फेल हो जाएं तो यही वजह है कि RBI ने इसके लिए सख्त नियम बनाए हैं। अगर किसी का कोई मनी ट्रांजेक्शन फेल हो जाने पर बैंक सीमित समय में पैसे रिफंड कर देता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक को पेनाल्टी देनी होगी। बैंक को ट्रांजेक्शन फेल होने पर खाते से पैसे कट जाए तो उसे वापस करना होगा। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है, तो रोजाना 100 रुपये पेनाल्टी देनी होगी। इसको लेकर बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसे लेकर सख्‍त नियम बनाए है। 

RBI का TAT हार्मोनाइजेशन नियम

20 सितंबर 2019 को RBI ने एक नोटिस जारी किया था, जसमें TAT यानी टर्न अराउंड टाइम को बराबर करने और ग्राहकों को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए थे। वहीं RBI के नियम के मुताबिक, अगर बैंक किसी ट्रांजेक्शन फेल होने की कंडीशन में डेबिट किए गए पैसे को समय सीमा के अंदर रिफंड नहीं करता है तो बैंक को इस पर फाइन भरना पड़ेगा। बैंक जितना रिफंड करने में देरी करेगा जुर्माना उसके हिसाब से 100 रुपये रोज के हिसाब से बढ़ता जाएगा। 

जुर्माना की राशि कब मिलती है?

बैंक ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया य‍ह है कि वह फेल हुए ट्रांजेक्शन के आधार पर जुर्माना देता है। बैंक जुर्माना तभी देगा, जब ट्रांजेक्शन फेल होने के पीछे कोई ऐसा कारण हो, जिस पर आपका कोई कंट्रोल न हो, अगर आपको अपने ट्रांजेक्शन के रिवर्स होने का समय पता है, तो आप बैंक से संपर्क कर जुर्माना मांग सकते हैं।

किन स्थितियों में जुर्माना लगाया जाता है?

अगर आप ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं और आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, या कट जाने का मैसेज आता है लेकिन नगद नहीं निकलता है तो बैंक को ट्रांजेक्शन के दिन से 5 दिनों के अंदर उस पैसे को वापस करना होगा। ऐसा न करने पर आपसे प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। 

अगर कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर फेल हो जाए तो क्या होगा?

अगर आपने कार्ड-टू-कार्ड पैसे ट्रांसफर किए है और वह आपके खाते से पैसे कट चुके है, लेकिन लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंचे हैं, तो बैंक को दो दिन (T+1) यानी ट्रांजेक्शन के दिन और अगले दिन के भीतर डेबिट को रिवर्स करना जरुरी होगा। नहीं तो आपको बैंक को 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।

अगर PoS, IMPS ट्रांजेक्शन फेल हो जाए?

अगर PoS, कार्ड ट्रांजेक्शन, IMPS, UPI में आपके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन दूसरे खाते में जमा नहीं हुए हैं, तो RBI ने इसके लिए बैंक को T+1 दिन का समय दिया है। अगर इस अवधि में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, तो अगले दिन से बैंक पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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