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सुप्रीम कोर्ट ने कारवार बंदरगाह के 2 हजार करोड़ रुपये के विस्तार को लेकर जारी निर्माण गतिविधि पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 29 मार्च (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक में वाणिज्यिक कारवार बंदरगाह के 2,000 करोड़ रुपये के विस्तार के संबंध में निर्माण गतिविधियों को जारी नहीं रखने के लिए कहा है। एक मछुआरा एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर मामले में दलीलें सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता अमित पई ने परियोजना के खिलाफ एसोसिएशन की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए 29 जुलाई, 2021 को पारित उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया। डीवीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी कि निर्माण गतिविधि को रोकने से लागत बढ़ जाएगी। हालांकि, पीठ ने जवाब दिया कि समुद्री तटों और पर्यावरण को नष्ट नहीं किया जा सकता है। पीठ ने आगे की निर्माण गतिविधियों को जारी रखने के खिलाफ मौखिक अवलोकन भी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि कारवार एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए, राज्य स्तर के प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक कारवार बंदरगाह के दूसरे चरण के विस्तार के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी कानूनन गलत है। याचिका के अनुसार, उक्त विस्तार के लिए केवल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ही विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की सिफारिश पर पूर्व पर्यावरण मंजूरी दे सकता था। याचिका में आगे तर्क दिया गया है कि यह एक गंभीर रूप से कमजोर तटीय क्षेत्र (सीवीसीए) भी है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जोर देकर कहा कि परियोजना पर यथास्थिति होनी चाहिए और बताया कि निर्माण 23 जनवरी, 2019 को राज्य-स्तरीय अधिकारियों से दी गई पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के आधार पर शुरू हुआ। याचिका में कहा गया है कि यह चुनाव आयोग 14 सितंबर, 2006 की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना का उल्लंघन है। याचिका में दावा किया गया है कि उच्च न्यायालय ने मछुआरों की आजीविका पर ध्यान नहीं दिया, जो परियोजना से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। इसके अलावा यह भी दलील दी गई है कि कारवार को 2011 और 2019 की अधिसूचनाओं के अनुसार पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि कारवार वाणिज्यिक बंदरगाह के दूसरे चरण के विस्तार की परियोजना का समुद्र तट का आनंद लेने के लोगों के अधिकार पर सीधे तौर पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। –आईएएनएस एकेके/एएनएम

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