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Thursday, April 2, 2026
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आरोपी के पास से सिर्फ नोट बरामदगी पर्याप्त साक्ष्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

अनोखे लाल द्विवेदी , विशेष संवाददाता नई दिल्ली ।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार रोधी कानून के प्रावधानों के तहत महज नोट की बरामदगी के आधार पर अपराध साबित करने और आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आरोप नहीं बनता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ क्लिक »-ananttvlive.com

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