नवादा 24 मार्च (हि स)। नवादा के सिविल कोर्ट के न्यायाधीश ने बुधवार को पीट-पीटकर हत्या कर देने के मामले में एक ही परिवार के तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उम्र कैद की सजा पाने वालों में से पिता व उनके दो पुत्र हैं। नवादा के नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश शुक्ला ने यह सजा सुनाई। गाथा के अनुसार पिछले वर्ष 2018 में कादिरगंज के खतना गाँव निवासी छोटन ठाकुर मारपीट में बुरी तरह घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई थी । इस मामले में मृतक के पुत्र साजन ठाकुर ने जय प्रकाश ठाकुर ,शशिकांत ठाकुर तथा कुंदन ठाकुर के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराया था । न्यायाधीश ने इस कांड के अभियुक्त जयप्रकाश ठाकुर , शशिकांत ठाकुर व कुंदन ठाकुर को हत्या मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।अर्थदंड की कुल राशि 30 हजार में से 15 हजार रुपये पांच पीड़ितों को देने का तथा शेष 15 हजार रुपये सरकारी खाते में जमा करने का आदेश जारी किया है। इस घटना में गवाहों के बयान और ठोस सबूतों के आधार पर सजा सुनाई गई। हिन्दुस्थान समाचार/डॉ सुमन/चंदा





