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Sunday, March 15, 2026
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दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित, अभी रिहाई पर लगाई रोक

Delhi Excise policy: दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। और फैसला आने तक उनकी जमानत पर फ‍िलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार शाम ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। अब इस मामले में हाईकोर्ट में बहस होगी उसके बाद दो से तीन दिन में इस पर फैसला आ सकता है। 

दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित

दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जमानत को लेकर चल रही सुनवाई खत्म रहो गई है। मामले की सुनवाई कर रहे जज जैन ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद कहा कि हम 2/3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं। आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जा रहीं है। आपको बता दें कि इससे पहलेट्रायल कोर्ट में वेकेशन जज न्याय बिंदु ने गुरुवार को ईडी और सीएम केजरीवाल दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है।

राऊज ऐवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची ईडी

गौरतलब है कि राऊज ऐवेन्यू कोर्ट ने कल गुरुवार को सीएम केजरीवाल बेल दे दी थी। जिसके खिलाफ ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई। ईडी ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविन्द्र डुडेजा की पीठ के समक्ष निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक वह याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेते, निचली अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिसके बाद जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। 

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