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Saturday, April 4, 2026
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Sultanpur News: सुल्तानपुर में इस तारीख को लगेगी लोक अदालत, फटाफट निपटाए जाएंगे जनता के मसले

लोक अदालत में वाद निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं लम्बित मामले के लोक अदालत में निस्तारण पर न्यायालय शुल्क वापसी की व्यवस्था।

सुल्तानपुर: जनसामान्य को त्वरित, सस्ता, सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 14 सितम्बर 2024 दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय परिसर सुलतानपुर व जनपद सुलतानपुर के सभी वाह्य न्यायालयों, तहसील मुख्यालयों, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सुलतानपुर, कलेक्ट्रेट एवं अन्य सम्बन्धित विभागों तथा जनपद अमेठी के मुसाफिरखाना, गौरीगंज व अमेठी तहसील मुख्यालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुलतानपुर विजय कुमार गुप्ता, ने बताया है कि त्वरित्त, सस्ता, सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का नैतिक अधिकार है। राष्ट्रीय लोक अदालत में तहसील न्यायालय से लेकर मा० सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने हेतु आवेदन पत्र देकर अन्तिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लम्बित मामले से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकते हैं।

लोक अदालत में वाद निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लम्बित मामले के लोक अदालत में निस्तारण पर न्यायालय शुल्क वापसी की व्यवस्था है। इसके निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक / सुलह सुमझौते से निस्तारित होने वाले वाद, उत्तराधिकार से सम्बन्धित सिविल मामले, वाद वापसी के मामले, बैंक ऋण वसूली, प्री-लिटिगेशन वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले, नगर निगम / नगर पालिका अधिनियम, श्रम सम्बन्धी वाद, भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी मामले, राजस्व सम्बन्धित मामले, सर्विस मैटर्स, मनरेगा वाद, वाद, यातायात चालानी वाद आदि का निस्तारण कराया जा सकता है।

व्यापार कर वाद, वजन व मापतौल अधिनियम, वन अधिनियम उपभोक्ता फोरम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, एन० आई० एक्ट के वाद, विद्युत एवं जल संबंधी अन्य वाद, आर्बीट्रेशन वाद, आपदा राहत।

अतः समस्त जनपदवासियों से अपील है कि यदि आप अपने उपरोक्त प्रकृति के लम्बित वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह – समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते है, तो कृपया सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर के कार्यालय से सम्पर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करा कर दिनांक 14.09.2024 को उनका निस्तारण करा सकते हैं।

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