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Tuesday, March 24, 2026
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अभी नहीं लागू होगा Hit and Run के खिलाफ बना कानून, हड़ताल पर गए Truck Drivers और सरकार के बीच ऐसे हुई सुलह

Truck Driver Strike: हिट एंड रन मामले में नए कानून को लेकर ट्रक चालकों की तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल खत्म हो गई। सरकार ने कहा कि अभी कानून लागू नहीं होगा और ड्राइवर्स की चिंता को ध्यान में रखा जाएगा।

नई दिल्ली, (हि.स.)। हिट एंड रन मामले में नए कानून को लेकर ट्रक चालकों की तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल खत्म हो गई है। चालकों ने केंद्र सरकार के आश्वासन और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) की अपील के बाद अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया है। हालांकि, कई शहरों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

नया कानून अभी लागू नहीं होगा- भल्ला

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के महासचिव नवीन कुमार गुप्ता ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने AIMTC के साथ मंगलवार को बैठक की थी। गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए बैठक के बाद कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं होगा।

गृह सचिव और एआईएमटीसी ने ट्रक चालकों से काम पर लौटने की अपील की

बैठक के बाद गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। भल्ला ने कहा कि ‘हिट एंड रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों से संबंधित नया दंड प्रावधान लागू करने का निर्णय (AIMTC) से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। गृह सचिव ने AIMTCऔर सभी आंदोलनकारी ट्रक चालकों से काम पर लौटने की अपील की।

ट्रक चालकों की हड़ताल वापस होगी

सरकार के इस फैसले के बाद ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी कहा है कि ट्रक चालकों की हड़ताल वापस होगी। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक चालकों से अपील की है कि वे काम पर लौट जाएं। देशभर में 80 लाख से ज़्यादा ट्रक चालक हैं। ये लोग हर दिन लोगों की ज़रूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाते हैं। ट्रक चालकों की हड़ताल से देश में करीब दो हजार पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीज़ल की कमी हो गई थी, जबकि सब्जियों के दाम में भी इजाफा हुआ है।

क्या था मामला?

दरअसल, हिट एंड रन नए कानून, भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में शामिल है। इसमें चालकों की लापरवाही से पीड़ित की मौत होने पर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, जिसके विरोध में ट्रक चालक तीन दिवसीय हड़ताल पर थे।

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