Train टिकट कर दिया है कैंसिल, जान लें रिफंड के अहम नियम

अगर आप सफर करने जा रहे हैं तो आपको कुछ नियमों के बारे में ध्यान रखना जरुरी है। ट्रेन के नियमों को जानकर आपको कई तरह से लाभ मिलता है।
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नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क | कहीं दूर जाने के लिए सफर करना है तो आप ट्रेन का विकल्प चुन सकते हैं। जो कि सुविधाजनक होने के अलावा सस्ता भी रहता है।

कहीं जाना हो, तो टिकट बुक करानी होती है। लेकिन कभी -कभी किसी इमरजेंसी या फिर वेटिंग में नाम होने के कारण यात्री टिकट कैंसिल करा देते हैं। टिकट कैंसिलेशन पर रेलवे की तरफ से काफी रिफंड दिया जाता है। लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि कितने पैसे आने वाले हैं और कितने पैसे कटने जा रहे हैं।

जानें टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नियमों के बारे में

अगर टिकट कंफर्म हो चुका है। आपको किसी कारण के चलते टिकट कैंसिल करवाना है तो हर व्यक्ति का 60 रुपये के अनुसार चार्ज काटा जाता है। वो जब आप ट्रेन डिपार्चर के 48 घंटे पहले ही टिकट कैंसिल कर रहे हैं। अगर स्लीपर क्लास में टिकट कैंसिल किया है तो 120 रुपये के अनुसार चार्ज काटा जाना है।

टिकट में इतना काटते हैं जीएसटी

ये निर्भर करता है कि आप कौन से कोच में यात्रा कर रहे हैं। स्लीपर क्लास के दौरान जीएसटी एड नहीं किया जाता है। एसी कोच के टिकट में रेलवे काफी ज्यादा जीएसटी चार्ज करती है। यह टिकट के अनुसार ही वसूला जाता है।

एसी क्लास में रिजर्वेशन का खास नियम मौजूद है। इसके मुताबिक थर्ड कोच का टिकट कैंसिल करने के लिए 180 रुपये, सेंकेंड एसी का टिकट 200 रुपये और फर्स्ट एसी का टिकट 240 रुपये तक कट जाता है।

कितना मिलता है वापस

-टिकट के कंफर्म होने के साथ अगर आप शेड्यूल टाइम के दौरान 48 घंटे से 12 घंटे के दौरान कैंसिल कर रहे हैं तो टोटल अमांट 25 प्रतिशत कटता है।

-अगर आप किसी वजह से टिकट कैंसिल करना भूल रहे हैं तो रिफंड वापस नहीं होता।

-अगर डिपार्चर समय में 4 घंटे पहले ही रद्द कर दिया है तो टिकट का आधा पैसा मिल जाता है।

-अगर आपका टिकट आरएसी औऱ वेटिंग लिस्ट मे मौजूद है और ट्रेन डिपार्चर से 30 मिनट के पहले कैंसिल कर रहे हैं तो आपको रिफंड दिया जाता है।

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