स्टैम्प रिपोर्टिंग अनुभाग बिना बुकमार्क याचिका पास न करे : हाईकोर्ट
स्टैम्प रिपोर्टिंग अनुभाग बिना बुकमार्क याचिका पास न करे : हाईकोर्ट

स्टैम्प रिपोर्टिंग अनुभाग बिना बुकमार्क याचिका पास न करे : हाईकोर्ट

प्रयागराज, 25 जून (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी ही रजिस्ट्री के रिपोर्टिंग अनुभाग को निर्देश दिया है कि बिना बुकमार्क के ई-दाखिले के मुकदमे की कोई फाइल न तो पास करे और न ही सुनवाई के लिए कोर्ट में भेजे। कोर्ट ने कहा है कि बिना बुकमार्क के ई-दाखिले की फाइल के पत्रजात का परिशीलन कर पाना बेहद दुष्कर हो रहा है। कोर्ट ने ऐसी याचिकाओं को नये सिरे से दाखिल करने की छूट देते हुए खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने मजहर अली की याचिका पर दिया है। जब केस की पुकार हुई तो याचिका पर बहस के लिए कोई वकील नहीं आया। कोर्ट ने पाया कि बिना बुकमार्क के ई फाइलिंग हो रही है। 70 पृष्ठ की याचिका बिना बुकमार्क के देखने में दिक्कत आ रही है। कोर्ट ने नये सिरे से याचिका दाखिल करने की छूट देते हुए स्टैम्प रिपोर्टिंग अनुभाग को कहा कि बिना बुकमार्क किये दाखिल याचिका पास न करे और कोर्ट मे न भेजे। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

Raftaar | रफ्तार
raftaar.in