राशन की हेराफेरी करने के आरोपी डीलरों के खिलाफ होगा मामला दर्ज
राशन की हेराफेरी करने के आरोपी डीलरों के खिलाफ होगा मामला दर्ज

राशन की हेराफेरी करने के आरोपी डीलरों के खिलाफ होगा मामला दर्ज

पाकुड़, 28जून(हि.स.)। जिला आपूर्ति पदाधिकारी शिवनारायण यादव ने बताया कि राशन के अवशेष चावल नहीं लौटाने वाले दो डीलरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। दोनों डीलरों के दुकानों के लाइसेंस पूर्व में ही रद्द किए जा चुके हैं। उन्होंने यह जानकारी रविवार को दी।उन्होंने बताया कि हिरणपुर प्रखंड के बागशीशा में लाॅक डाउन के दौरान जाहेर एरा एसएचजी के द्वारा राशन वितरण में व्यापक अनियमितता बरती गई थी। डीलर द्वारा अप्रैल माह में इ-पाॅस मशीन से पर्ची तो निकाल दी गई थी।लेकिन लाभुकों को चावल नहीं दिया गया था।मिली शिकायत की जांच कराने पर आरोप सही पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक डीलर के पास 16.50 क्विंटल चावल बचा हुआ था।इसके अलावा प्रखंड के लीली एसएचजी बिंझामारा के द्वारा भी ऐसी ही अनियमितता की शिकायत जांच के दौरान सही पायी गई थी। उसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उसने राशन के चावल की कालाबाजारी कर दी है। जबकि ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास 37.95क्विंटल चावल बचा हुआ पाया गया है। उसे भी अवशेष चावल वापस करने का निर्देश दिया गया था। इसमें से उसने 13.40 क्विंटल चावल वापस कर दिया है। उन्होंने बताया कि दोनों डीलरों को दो दिनों के अंदर अवशेष चावल वापस करने का निर्देश दिया गया है।वापस नहीं करने पर दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा।इसके अलावा उन्होंने प्रखंड के एक अन्य डीलर का अनियमितता के आरोप में लाइसेंस निलंबित किए जाने की भी जानकारी दी है। हिन्दुस्थान समाचार/ रवि /वंदना-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in