मिशन ग्राउंड में अस्थायी पटाखा दुकान शुरू, मास्क लगाने पर मिलेगा फटाखा
मिशन ग्राउंड में अस्थायी पटाखा दुकान शुरू, मास्क लगाने पर मिलेगा फटाखा

मिशन ग्राउंड में अस्थायी पटाखा दुकान शुरू, मास्क लगाने पर मिलेगा फटाखा

पटाखा बिक्री स्थल पर सुरक्षा के मद्देनजर दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश धमतरी,09 नवंबर ( हि.स.)। जिला पटाखा विक्रेता संघ धमतरी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर अनुविभागीय दंडाधिकारी धमतरी ने सोमवार से आगामी 15 नवंबर तक धमतरी स्थित मिशन ग्राउंड में अस्थायी पटाखा दुकान लगाने की अनुमति प्रदाय की है। कोरोना से बचाव व सुरक्षा के लिए मास्क लगाने पर ही ग्राहकों को फटाखा दिया जाएगा। अनुविभागीय दंडाधिकारी धमतरी से मिली जानकारी के मुताबिक पटाखा बिक्री स्थल पर सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत पटाखा व्यवसायियों को उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। साथ ही पटाखा का विक्रय अधिकृत लायसेंसधारी द्वारा ही किया जाए। प्रत्येक दो पटाखा दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी बतौर सुरक्षा के लिए छोड़ी जाए। पटाखा दुकान स्थल पर होटल, चाय, पान दुकानों की अनुमति नहीं होगी। बताया गया है कि प्रत्येक दुकानदार एक रेत बाल्टी, एक बाल्टी पानी दुकान के सामने अनिवार्य रूप से रखे। पटाखा दुकान क्षेत्र में धुम्रपान पूरी तरह निषेध रखना होगा तथा किसी प्रकार की आग्नेय वस्तु नहीं रखेंगे। पटाखा दुकान के लिए विद्युत व्यवस्था के तहत लिकेज वायर तथा खुली तार का प्रयोग नहीं करेंगे, ताकि शार्ट सर्किट की संभावना न रहे। यदि किसी बिजली की लाईन का प्रयोग किया जाता है, तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार के तार लटके नहीं रहेंगे। इनके लिए स्वीच दीवार पर लगाने होंगे। एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्वीच लगाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक मास्टर स्वीच से फ्यूज अथवा सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बंद हो जाए। पटाखा बिक्री की अवधि तक नगरपालिक निगम धमतरी को फायर ब्रिगेड एवं पानी टैंकर तथा नगरसेना धमतरी को फायर ब्रिगेड अनिवार्य रूप से रखने कहा गया है। दुकान के पास डस्टबिन रखना अनिवार्य पटाखा बिक्री स्थल पर प्रत्येक दुकान के सामने डस्टबिन रखी जाए एवं पालीथिन का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। पटाखा बिक्री स्थल में किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर अध्यक्ष, पटाखा व्यवसायी संघ की व्यक्तिगत जवादारी रहेगी। पटाखा दुकान लगाने के पूर्व प्रत्येक दुकानदार से अथवा पटाखा विक्रेता संघ प्रतिनिधि से मैदान का निर्धारित शुल्क (किराया राशि) एवं लायसेंस संबंधितों का पटाना अनिवार्य होगा। चार मीटर की दूरी तक 125 डीपी/145 डीपी से अधिक शोर करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। पटाखों की लड़ियों के लिए मानक पांच लाग (एन) डीबी है। पटाखा बिक्री स्थल पर पटाखा का ट्रायल करना पूरी तरह प्रतिबंध रखेंगे। किसी भी दुकान के पचास मीटर के भीतर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। पटाखा विक्रय स्थल में किसी भी राजनीतिक दलों का बैनर, पोस्टर इत्यादि लगाना अथवा किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा। पटाखा विक्रय स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दुकान में सैनिटाइजर, साबुन अनिवार्य रूप से रखना हैै। खरीदी के समय शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने तथा दुकानों में अनावश्यक भीड़ नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। हिन्दुस्थान समाचार / रोशन-hindusthansamachar.in

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