उच्च न्यायालय ने आरटीपीसीआर जांच शुल्क 800 रुपये तय करने को लेकर आप सरकार से जवाब मांगा

उच्च न्यायालय ने आरटीपीसीआर जांच शुल्क 800 रुपये तय करने को लेकर आप सरकार से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने वाली आरटीपीसीआर जांच का शुल्क 800 रुपये तय करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को आप सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी क्लिक »-www.ibc24.in

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