नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने सभी पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों को नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया है। यह जानकारी सोमवार को आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।
ये होंगे चुनाव में नियम
अधिकारी ने बताया कि नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के अंदर निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय किया है। आयोग ने यह फैसला सुरक्षा के मद्देनजर लिया है। ताकि नामांकन के दौरान किसी भी तरह की हिंसा न हो और नामांकन प्रक्रिया सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। अधिकारी ने कहा कि यह आदेश गुरुवार तक लागू रहेगा। बता दें कि पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि कागजात दाखिल करने के लिए केवल दो व्यक्ति नामांकन केंद्र के अंदर जा सकते हैं।
विपक्षी दलों के नामांकन ज्यादा
चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि राज्य भर में पहले दो दिनों में त्रिस्तरीय चुनावों के लिए अब तक कुल 10,000 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर विपक्षी दलों द्वारा दाखिल किए गए हैं।